2400 वर्गफीट तक के आवासीय भवनों के 10 प्रतिशत तक अवैध निर्माण हो सकेंगे वैध
इंदौर । नगर निगम 2400 वर्गफीट तक के आवासीय भवनों में हुए 10 प्रतिशत तक अवैध निर्माण को कंपाउंडिंग के जरिए वैध करेगा। इसके लिए इसी महीने से हर जोन में विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
यह जानकारी सोमवार को निगमायुक्त आशीष सिंह ने ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन के अलावा निर्माण की अनुमति देने के संबंध में आयोजित बैठक में दी। उन्होंने बताया कि आवेदक को प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की कठिनाई होती है तो वे निगम अफसरों से समन्वय कर सकते हैं। बैठक में आयुक्त ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को मिले और भवन निर्माण के दौरान किए गए अतिरिक्त निर्माण की वे कंपाउंडिंग करा सकें।
ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन
जिन नागरिकों या भवन मालिकों ने स्वीकृति के विपरीत या स्वीकृति से ज्यादा भवन निर्माण किया है, वे ऑनलाइन कंपाउंडिंग करवा सकेंगे।
उन्हें एबीपीएएस पोर्टल पर सीधे आवेदन करना होगा। आवेदक को भवन निर्माण नक्शे की इलेक्ट्रॉनिक प्रति के साथ भवन के संपत्ति कर की जानकारी देनी होगी।
इसके अलावा स्वतः घोषणा पत्र भी पेश करना होगा जिसमें कंपाउंडिंग (प्रसमन) कराने और भवन की सही जानकारी देने की घोषणा अंकित होगी।
इसी जानकारी के आधार पर सिस्टम से फीस मेमो जनरेट होगा और राशि जमा होने के बाद रसीद ही कंपाउंडिंग की अनुमति मानी जाएगी।
स्वीकृति से 10 प्रतिशत ज्यादा निर्माण की करा सकेंगे कंपाउंडिंग
निगमायुक्त ने बताया कि लोग स्वीकृति से 10 प्रतिशत ज्यादा तक के निर्माण की कंपाउंडिंग करा सकेंगे। उन्होंने हर जोन कैंप लगाने को लेकर अफसरों को शेड्यूल तैयार करने के निर्देश दिए। इसी महीने से लगने वाले कैंप में कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, संबंधित भवन अधिकारी और भवन निरीक्षक उपस्थित रहेंगे जो नागरिकों को सहयोग करेंगे और जानकारी देंगे। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि इन कैंपों का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिकाधिक लोग योजना का फायदा उठा सकें। बैठक में अपर आयुक्त रजनीश कसेरा, मुख्य नगर नियोजक विष्णु खरे, सभी भवन अधिकारी आदि मौजूद थे।
इस तरह होगी गणना
शासन के आदेश के अनुसार कोई भवन जो पूरी तरह निवास के लिए उपयोग किया जा रहा हो और उसमें स्वीकृत फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) की सीमा तक और खुले पार्श्व स्थानों में निर्माण नहीं किया गया हो तो इस स्थिति में निर्मित क्षेत्र के लिए तय बिल्डिंग परमिशन शुल्क का पांच गुना कंपाउंडिंग शुल्क आवेदक को भरना होगा।
इसी तरह पूरी तरह आवासीय उपयोग में लाए जा रहे भवन में खुले पार्श्व स्थानों या तय एफएआर से ज्यादा निर्माण किया गया हो तो उसमें लोग अधिकतम 10 प्रतिशत तक का अवैध निर्माण कलेक्टर गाइड लाइन के अनुसार बिना अनुमति बनाए गए क्षेत्र के मूल्य की पांच प्रतिशत राशि भरकर कंपाउंडिंग करा सकेंगे।