जिला जेल कटनी में विधिक साक्षरता शिविर सह जेल लोक अदालत का आयोजन

जिला जेल कटनी में विधिक साक्षरता शिविर सह जेल लोक अदालत का आयोजन


कटनी । मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला व सत्र न्यायाधीश-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी अचल कुमार पालीवाल के मार्गदर्शन में 29 फरवरी को जिला जेल कटनी में विधिक साक्षरता शिविर सह-जेल लोक अदालत आयोजित की गई। जेल लोक अदालत में विचाराधीन बंदियों के राजीनामा योग्य 17 प्रकरणों को रखा गया। इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट विजया भारती यादव ने न्यायालय में चल रहे। प्रकरणों पर बंदियों से चर्चा की। प्रकरणों के निराकरण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रदीप सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित बंदियों को जानकारी देते हुए बताया। ऐसे विचाराधीन बंदी जिनके पास विधिक सहायता उपलब्ध नहीं है। वे बिना किसी आर्थिक आधार पर इस सुविधा का लाभ ले सकते है। इसके साथ ही कोई भी बंदी न्यायालय में पेशी के दौरान भी न्यायाधीश से विधिक सहायता के लिए निवेदन कर सकते है। उपजेल अधीक्षक सुजीत खरे ने बंदियों को प्ली बार्गिनिंग के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान जेल अधीक्षक लीना कोष्ठा सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी कर्मचारी व पीएलवी भी उपस्थित रहे।


 


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