पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद की सजा

पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद की सजा


इंदौर । पत्नी की उम्र पति से अधिक थी। इसलिए परेशान होकर पति ने उसे मार डाला। कोर्ट ने हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


घटना 22 और 23 अक्टूबर 2015 के बीच की है। बड़ी ग्वालटोली क्षेत्र में पति मनोज के साथ किराए के मकान में रहने वाली सुनीता का शव कमरे में पड़ा मिला था। कमरे के बाहर ताला लगा था और पति फरार था। रिश्तेदार ने कमरा खोला तो वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस ने पति की तलाश की और उसके कब्जे से कमरे की चाबी और पत्नी का मंगलसूत्र बरामद किया। जांच में पति के मोबाइल की लोकेशन भी घटना वाले दिन बड़ी ग्वालटोली क्षेत्र में मिली थी। जांच में खुलासा हुआ कि पत्नी की उम्र पति से अधिक थी। इसे लेकर दोनों में विवाद होता रहता था। घटना के एक महीने पहले ही दोनों खंडवा से इंदौर रहने आए थे। घटना वाले दिन आरोपित मनोज ने पत्नी सुनीता की गला घोंटकर हत्या की थी। बाद में दरवाजे पर ताला लगाकर भाग गया था। अभियोजन की तरफ से एजीपी सदाशिव खंडारे ने पैरवी की। सोमवार को सत्र न्यायालय ने सजा सुनाई। कोर्ट ने दो हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया।


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